रविवार, 5 जुलाई 2020

संघीय कार्यपालिका

                             संघीय कार्यपालिका
  • भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53
  • भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है अगर राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है
राष्ट्रपति: अनुच्छेद 52
  • राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है
  • राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।
  • राष्ट्रपति पद की योग्यता:
  • संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह
  • भारत का नागरिक हो
  • 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूं
  • लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो
  • चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो
नोटयदि किसी व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा
  • राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54
  • इसमें राज्यसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा क निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है
  • राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं
  • एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है
  • राष्ट्रपति का निर्वाचन सम्मान पाती प्रतिनिधित्व प्राणी और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है अनुच्छेद 55
  • राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए घर अवैध नहीं होते हैं
  • राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारक करेगा अपने पति के समाप्ति के बाद विवाह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता अनुच्छेद 56
  • पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है
  • नोट:अनुच्छेद 77 बन के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कहीं जाएंगे और अनुच्छेद 773 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार और अधिक सुविधा पुर किए जाने के लिए और मंत्रियों में उपकार के आवंटन के लिए नियम बनाएगा

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